UP Gehu Kharid Registration
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए गेहूं खरीद प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। अब किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपनी फसल आसानी से बेच सकते हैं। खाद्य एवं रसद विभाग की ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट पर पंजीकरण करके किसान इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस लेख में हम यूपी गेहूं खरीद योजना से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी देंगे।
योजना का उद्देश्य
राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन और अन्य चुनौतियों के कारण किसानों को अपनी फसल बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यूपी सरकार ने इस समस्या का समाधान निकालते हुए ऑनलाइन मार्केटप्लेस तैयार किया, जिससे किसान सीधे सरकार को अपनी फसल बेच सकते हैं और समय पर भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।

यूपी गेहूं खरीद योजना 2025 की मुख्य बातें
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश गेहूं खरीद योजना 2025 |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
विभाग | खाद्य एवं रसद विभाग |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के किसान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | eproc.up.gov.in |
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) | ₹2,125 प्रति क्विंटल (संभावित) |
पंजीकरण की अंतिम तिथि | जल्द घोषित होगी |
आवश्यक दस्तावेज़ | आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि दस्तावेज (खसरा संख्या, खातुनी), मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो |
पंजीकरण के बाद प्रक्रिया | टोकन प्राप्त करें → मंडी में निर्धारित तिथि पर गेहूं बेचें → भुगतान सीधे बैंक खाते में मिलेगा |
अधिग्रहण लक्ष्य (2025) | अनुमानित 60 लाख मीट्रिक टन |
पिछले वर्ष का अधिग्रहण | 55 लाख मीट्रिक टन (2024) |
संपर्क हेल्पलाइन नंबर | 1800-1800-150 (टोल-फ्री) |
यूपी गेहूं खरीद योजना के लाभ
- किसान सीधे सरकार को अपनी फसल बेच सकते हैं और बिचौलियों से बच सकते हैं।
- ऑनलाइन प्रक्रिया होने के कारण पारदर्शिता बनी रहती है।
- किसानों को उनके गेहूं का सही मूल्य मिलता है।
- भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
- टोकन प्रणाली के तहत किसानों को सही समय पर मंडी जाने की सुविधा मिलती है।
यूपी गेहूं खरीद योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- भूमि दस्तावेज (खसरा संख्या, खातुनी)
- पासपोर्ट साइज फोटो
यूपी गेहूं खरीद पंजीकरण की प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। किसान नीचे दिए गए चरणों का पालन करके पंजीकरण कर सकते हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट eproc.up.gov.in पर जाएं।
- किसान पंजीकरण के लिए विकल्प चुनें
होम पेज पर “गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण” विकल्प पर क्लिक करें।
- पंजीकरण फॉर्म भरें
- अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- “नेक्स्ट” बटन पर क्लिक करें।
- 6 चरणों में आवश्यक जानकारी भरें, जिसमें व्यक्तिगत विवरण, भूमि विवरण, बैंक खाता जानकारी आदि शामिल हैं।
- आवेदन की समीक्षा और लॉक करें
- सभी जानकारी भरने के बाद, अपने आवेदन की समीक्षा करें।
- यदि सभी जानकारी सही है, तो अपने आवेदन को लॉक करें।
- पावती प्राप्त करें
- आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने पर, पावती (Acknowledgment) प्राप्त करें और उसका प्रिंटआउट लें।
महत्वपूर्ण निर्देश
- पंजीकरण के समय दी गई सभी जानकारी सही और सटीक होनी चाहिए।
- पंजीकरण के बाद, अपने पंजीकरण नंबर का प्रिंटआउट अवश्य लें।
- मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण से संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त होंगी।
- 100 क्विंटल से अधिक गेहूं बेचने के लिए, एसडीएम से अनुमोदन आवश्यक होगा।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार की गेहूं खरीद योजना किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया से किसानों को पारदर्शिता, उचित मूल्य, और समय पर भुगतान की सुविधा मिलती है। यदि आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं, तो तुरंत पंजीकरण करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो ऊपर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
CBI Safai Karamchari & Sub Staff Bharti