Pradhan Mantri Awas Yojana List
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को किफायती और पक्के मकान प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। PMAY को दो भागों में विभाजित किया गया है: प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) और प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G)।
PMAY-G के तहत, सरकार का लक्ष्य 2029 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ पक्के मकान बनाना है। इस योजना के माध्यम से, बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान प्रदान किए जाते हैं, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना की मुख्य जानकारी
योजना का नाम | प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) |
शुरुआत की तिथि | 25 जून 2015 |
लक्ष्य | 2022 तक सभी के लिए आवास |
विभाजन | PMAY-शहरी (PMAY-U) और PMAY-ग्रामीण (PMAY-G) |
लाभार्थी | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग |
आधिकारिक वेबसाइट | pmaymis.gov.in (शहरी) और pmayg.nic.in (ग्रामीण) |
आवेदन की अंतिम तिथि | 31 मार्च 2024 (शहरी) और 31 मार्च 2029 (ग्रामीण) |
वित्तीय सहायता | शहरी: ₹2.5 लाख तक; ग्रामीण: मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख, पहाड़ी क्षेत्रों में ₹1.30 लाख |
सब्सिडी | क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के तहत होम लोन पर ब्याज सब्सिडी |
उद्देश्य (Motive)
प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को किफायती और पक्का मकान प्रदान करना है। इसके तहत:
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्ग, और मध्यम आय वर्ग के लोगों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करना।
- शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी से किफायती आवासों का निर्माण करना।
फायदे (Benefits)
- वित्तीय सहायता: ग्रामीण क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों के लिए ₹1.20 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ₹1.30 लाख की सहायता। शहरी क्षेत्रों में होम लोन पर ब्याज सब्सिडी।
- ब्याज सब्सिडी: क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के तहत होम लोन पर 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी।
- पारदर्शिता: लाभार्थियों की सूची ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है।
- आसान आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा।
- सभी के लिए आवास: 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य, जिसे अब बढ़ाकर 2024 (शहरी) और 2029 (ग्रामीण) कर दिया गया है।
पात्रता (Eligibility)
PMAY-ग्रामीण (PMAY-G):
- ऐसे परिवार जिनके पास पक्का मकान नहीं है।
- कच्चे या एक कमरे के कच्चे मकान में रहने वाले परिवार।
- बेघर परिवार।
- ऐसे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क सदस्य नहीं है।
- ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष के बीच का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
- ऐसे परिवार जिनमें कोई दिव्यांग सदस्य है और कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है।
- भूमिहीन परिवार जो अस्थायी मजदूरी या असंगठित कार्यों से अपनी आजीविका कमाते हैं।
PMAY-शहरी (PMAY-U):
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भारत में कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), या मध्यम आय वर्ग (MIG) से संबंधित होना चाहिए।
- EWS के लिए वार्षिक आय ₹3 लाख तक, LIG के लिए ₹3 से ₹6 लाख तक, MIG-I के लिए ₹6 से ₹12 लाख तक, और MIG-II के लिए ₹12 से ₹18 लाख तक होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया (Apply Process)
PMAY-ग्रामीण (PMAY-G):
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: pmayg.nic.in
- “Stakeholders” सेक्शन में “IAY/PMAYG Beneficiary” पर क्लिक करें।
- अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करें: यदि पंजीकरण नंबर नहीं है, तो “Advanced Search”
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत लाभार्थियों की सूची ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है। लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति और सूची में अपना नाम ऑनलाइन देख सकते हैं।
लाभार्थी सूची कैसे देखें (PMAY List Check Process)
PMAY-ग्रामीण (PMAY-G):
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: pmayg.nic.in
- “Stakeholders” सेक्शन में “IAY/PMAYG Beneficiary” पर क्लिक करें।
- अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करें: यदि पंजीकरण नंबर नहीं है, तो “Advanced Search” विकल्प का उपयोग करें।
- आवश्यक विवरण भरें: जैसे राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत, आदि।
- “Search” बटन पर क्लिक करें: लाभार्थियों की सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
PMAY-शहरी (PMAY-U):
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: pmaymis.gov.in
- “Search Beneficiary” विकल्प पर क्लिक करें।
- आधार नंबर दर्ज करें: अपना आधार नंबर भरें और “Show” बटन पर क्लिक करें।
- लाभार्थी विवरण: यदि आपका नाम सूची में है, तो आपकी जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
आवेदन की अंतिम तिथि
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के लिए आवेदन की अंतिम तिथि दिसंबर 2029 तक बढ़ा दी गई है। यदि आप पात्र हैं और अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो जल्द से जल्द आवेदन करें।
हेल्पलाइन नंबर
यदि आपको आवेदन प्रक्रिया या योजना से संबंधित किसी भी जानकारी की आवश्यकता है, तो आप निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
- PMAY-G टोल फ्री नंबर: 1800-11-6446
- PFMS टोल फ्री नंबर: 1800-11-8111
आप इन हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आप PMAY के लिए ऑनलाइन pmaymis.gov.in (शहरी) या pmayg.nic.in (ग्रामीण) वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए, नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
- PMAY के तहत ब्याज सब्सिडी कैसे प्राप्त करें?
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के तहत, पात्र लाभार्थी होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए, आप किसी भी पंजीकृत बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।
- PMAY के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
आवेदक के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए, और वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), या मध्यम आय वर्ग (MIG) से संबंधित होना चाहिए।
- PMAY के तहत आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
PMAY-शहरी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है, जबकि PMAY-ग्रामीण के लिए यह 31 मार्च 2029 है।
- PMAY के तहत कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?
ग्रामीण क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों के लिए ₹1.20 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ₹1.30 लाख की सहायता मिलती है। शहरी क्षेत्रों में होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, सरकार का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को किफायती और पक्का मकान प्रदान करना है, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सके। यदि आप पात्र हैं, तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें।